सीतापुर:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को नोटिस जारी किया है। जेल अधीक्षक को नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आज़म खां से पूछा है कि वह अपना वकील रखेंगे या कोर्ट उनका पक्ष रखने के लिए न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त करे। अर्जियों की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। कई केसों में मिली जमानत निरस्त करने की मांग में राज्य सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केस पत्रावली से स्पष्ट है कि आजम खां को जारी नोटिस उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। किन्तु उनकी तरफ से कोई वकील नहीं रखा गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता अभिजीत मुखर्जी ने बताया कि आजम खां जेल में बंद हैं। इसपर कोर्ट ने जेल अधीक्षक के मार्फत नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ आजम खां की दो याचिकाओं पर उनकी तरफ से वकील के हाजिर न होने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसी तरह आजम खां के बेटे अदीब आजम की भी याचिका की सुनवाई की तिथि 23 फरवरी तय की गई है।