दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह ‘गंभीर अपराध’ में शामिल हैं। बता दें कि राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग की थी। लुक आउट सर्कुलर के मुताबिक पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा करने की इजाजत नहीं है।
ईडी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया कि अयूब एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से संबंधित गंभीर अपराध में शामिल थीं। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू को कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड में रखने के लिए समय दे दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी।
अयूब को 29 मार्च को आव्रजन ब्यूरो द्वारा मुंबई हवाई अड्डे पर उस समय हिरासत में लिया गया था जब उन्हें पत्रकारिता से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। उन्होंने अपने खिलाफ जारी एलओसी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्हें विदेश यात्रा करने से रोकने वाले किसी भी निर्देश को रद्द करने का अनुरोध किया।
याचिका में कहा गया है कि उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया और आव्रजन ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके पास ईडी से निर्देश है कि उन्हें विमान में सवार होने की अनुमति न दी जाए तथा उनके पासपोर्ट पर ‘रद्द’ की मुहर लगा दी गई।
इसमें कहा गया है कि बाद में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उन्हें समन भी ईमेल किया और उन्हें एक अप्रैल को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। ग्रोवर ने दलील दी की कि अयूब जांच में सहयोग कर रही हैं।