पटना:एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सोमवार को रांची जेल से ऑनलाइन पेशी हुई। यह पेशी मानहानि के चल रहे एक मुकदमे में हुई है। विशेष कोर्ट ने इस मामले में उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में उनकी उपस्थित होने पर लालू प्रसाद की ओर से नियमित जमानत अर्जी दायर की गई। इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी।
परिवादी के वकील विनय शंकर दूबे ने बताया कि लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्र ने यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था, जिसमें वादी ने लालू प्रसाद पर मानहानि करने का आरोप लगाया था कि भागलपुर कि एक सभा में वादी के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाला में नाम बदनाम करने का आरोप लगाया है।
चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि छह नवंबर को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है। इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाए।
लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि दुमका कोषागार मामले में दाखिल जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशन कर दिया गया है। उन्होंने संभावना जताई है कि यह मामला छह नवंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित हो भी सकता है। हाई कोर्ट ने लालू की बीमारी व जेल में मिले लोगों की रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए छह नवंबर की तिथि निर्धारित की है। उसी दिन लालू की जमानत पर भी सुनवाई करने का आग्रह किया गया है।
(इनपुट www.livehindustan.com)