नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पहली बार एक गैर-मुस्लिम (Non-Muslim) जोड़े के लिए सिविल मैरिज लाइसेंस (Civil Marriage Licence) जारी किया है. सरकारी मीडिया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. एक करोड़ की आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात में 90 फीसदी विदेशी रहते हैं. ऐसे में यूएई इस तरह के बदलाव कर दूसरे मजहब के लोगों के लिए राह आसान कर रहा है.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक न्यूकज एजेंसी ने बताया कि कनाडा के एक जोड़े ने देश की राजधानी अबू धाबी में गैर-मुस्लिम के व्यक्तिगत मामलों के लिए बनाए गए नए कानून के तहत शादी करने वाले पहले कपल हैं. न्यू्ज एजेंसी ने कहा कि इस तरह के कदम दुनिया भर में कुशल और विशेषज्ञ लोगों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में अबू धाबी की स्थिति को मजबूत करने में योगदान देता है.
मध्य पूर्व, इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का जन्मस्थल है. इन मजहबों में यहां शादी के लिए अलग-अलग नियम हैं. ऐसे में यहां सिविल मैरिज असामान्य बात है. हालांकि, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया में सिविल मैरिज की इजाजत है. मालूम हो कि सिविल मैरिज में धर्म शामिल नहीं होता है. यह गैर-धार्मिक शादी है और इसे कानूनी मान्यता मिलती है. वहीं, इस क्षेत्र के अन्य देशों में कुछ शर्तों के साथ सिविल मैरिज की इजाजत है.
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में यूएई ने ऐसे कई बदलाव किए हैं, जिसके चलते गैर-मुस्लिम के लिए वहां रहना ज्यादा लचीला हो गया है. इससे पहले यूएई के अबूधाबी में गैर-मुसलमानों को नए सिविल लॉ के मुताबिक, शादी करने, तलाक देने और बच्चेम की संयुक्तु कस्टमडी लेने का अधिकार दिया गया था.
वहीं, इस महीने की शुरुआत में यूएई पश्चिमी स्टाइल के कार्य-सप्ताह को लागू करने का एलान किया था. यूएई सरकार ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2022 से सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में साढ़े चार दिन काम करना होगा. यानी नए साल में यूएई में वीकएंड शुक्रवार दोपहर से शुरू होकर शनिवार और रविवार तक रहेगा.