अहमदाबाद:अहमदाबाद में साबरमती नदी में तीन दिन पहले कूदकर खुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा का पति राजस्थाान के पाली से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। माता-पिता से उसकी आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें आयशा ने पति पर शोषण करने का आरोप लगाया था।
आयशा का पति आरिफ राजस्थान के जालौर का रहने वाला है। शनिवार को आयशा का वीडियो मैसेज वायरल हुआ था। इसके बाद गुजरात पुलिस जालौर में आरिफ के घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि वह एक शादी में गया था और वहीं से कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को सोमवार रात पाली से अरेस्ट कर लिया गया।
आयशा अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर स्थित एसवी कॉमर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्सा से एमए कर रही थी। साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसकी शादी आरिफ से 6 जुलाई 2018 को हुई थी। 10 मार्च 2020 से आयशा मायके में रह रही थी। उसने आरिफ पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
आयशा के पिता लियाकत अली ने बताया कि मेरी बेटी आयशा हंसमुख थी, लेकिन निकाह के बाद से ही दहेज को लेकर उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई थी। एक बार तो ससुराल वालों ने उसे तीन दिन तक खाना तक नहीं दिया था। वह मुझे फोन कर अपनी परेशानी न बता दे, इसलिए आरिफ ने उसका मोबाइल फोन तक छीन लिया था। किसी तरह आयशा ने अपने एक पड़ोसी के मोबाइल से मुझे कॉल कर रोते हुए कहा था ‘पापा ये लोग मुझे अब खाना तक नहीं दे रहे हैं’।
लियाकत ने बताया कि इसके बाद वे तुरंत आयशा को मायके ले आए थे और पति आरिफ, सास-ससुर और उसकी ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। आयशा ने अपने वीडियो में मुझसे इसी मामले को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के हत्यारों को कभी माफ नहीं करने वाला।
इस बारे में गुजरात बार काउंसिल के मेंबर गुलाब खान पठान का कहना है कि आयशा का केस बेहद दुखद है। कानून के अनुसार, यह मामला आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत आता है, इसलिए मेरा मानना है कि आरोपी को सजा तो निश्चित ही होगी। संयोगवश कोई गवाह अपने बयान से पलट भी जाए तो आयशा का आखिरी वीडियो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कंसीडर कर आरोपी को सजा दी जा सकती है। इस केस में फास्टट्रैक केस चलाकर आरोपी को सजा दी जानी चाहिए।