नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुराने पाक से 26 आयतें हटाने को लेकर डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और याचिकाकर्ता पर ₹50000 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह बहुत तुच्छ याचिका है, कोर्ट ने रिजवी को नसीहत विधि विधि भी दी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी वसीम रिजवी की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी नेे एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं।
जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की।कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में तुच्छ याचिका है।
वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस याचिका के के बाद से रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज में कड़ा रोष पनप रहा था मुस्लिम समाज ने सरकार और कोर्ट से रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की थी आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पहली फुर्सत में खारिज करते हुए रिजवी की इस हरकत को बहुत घटिया हरकत बताया और रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्लामी सम्मेलन, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए थे, में रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया था कि मुल्क के किसी क्रबिस्तान में रिज़वी को दफन नहीं होने दिया जाएगा।
वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड हैं. उन्होंने कहा कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, पत्नी, बच्चों, भाई सबने साथ छोड़ दिया है. उनके भाई ने वीडियो जारी कर कहा कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है. वे नहीं आते, वे इस्लाम विरोधी हो गए हैं और वे जो कह रहे हैं, उसका परिवार से कोई संबंध नही है।